बचपन में की थी मारपीट और गालीगलौज...'सजा' में मिली अच्छा काम करने की नसीहत

बचपन में की थी मारपीट और गालीगलौज...'सजा' में मिली अच्छा काम करने की नसीहत

बदायूं। एक किशोरी को बचपन में किए गए अपराध की सजा के रूप में अच्छा काम करने की प्रेरणा मिली। किशोर न्याय बोर्ड ने किशोरी से शुभ संकल्पों का वायदा लेते हुए उसे भविष्य में किसी प्रकार का अपराध न करने की नसीहत भी दी। 

वर्ष 2017 में एक गांव में हुई घटना के बाद सात साल 11 माह की बच्ची को मारपीट एवं गालीगलौज के आरोप में भारतीय दंड संहिता की धारा 323 504 324 के अंतर्गत आरोपित किया गया था। अब बालिका किशोरावस्था में आ चुकी है। किशोर न्याय बोर्ड बदायूं की प्रधान मजिस्ट्रेट रोहिणी उपाध्याय, सदस्य अरविन्द गुप्ता व श्रीमती प्रमिला गुप्ता की न्यायिक पीठ ने एकमत होते हुए इस मामले में किशोरी के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसे राष्ट्र व सामाजिक कार्य के लिए प्रेरणा दी, साथ ही भविष्य में कोई भी अपराध न करने की चेतावनी देकर मुकदमा निस्तारित किया। इससे पहले किशोरी ने भी समाज व राष्ट्र को समर्पित रहते हुए अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण करने की इच्छा जाहिर की जिसे बोर्ड ने गंभीरता व सहानुभुति के साथ लिया और किशोरी को कोई सजा न देकर अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित किया। बोर्ड में उपस्थित स्टैनो विजय शर्मा, पेशकार कमलकांत, कोर्ट मोहर्रिर मोहजिम खान, अधिवक्तागण व अभिभावक ने बोर्ड के फैसले का स्वागत करते हुए किशोरी को होली की बधाई दी व उसके उज्ज्वल भव्ष्यि की कामना की। 

Leave a Reply

Cancel Reply

Your email address will not be published.

Follow US

VOTE FOR CHAMPION

Top Categories

Recent Comment

  • user by Anonymous

    भाजपा जनता को पागल समझ रही है। अगले चुनाव में मिलेगा इसका खामियाजा

    quoto
  • user by Anirudh sharma

    Ye bjp ke neta hi hogi ji ki lutiya dubayenge

    quoto
  • user by Anonymous

    Highway per I riksha Ban hona chahie inhone bahut udham macha Rakha Hai

    quoto