- कोर्ट ने एक लाख का जुर्माना भी डाला, बिसौली क्षेत्र के एक गांव का मामला
- दो साल पहले हुई घटना, बताने पर माता-पिता को जान से मारने की दी थी धमकी
सबकी बात न्यूज
बदायूं। भाई के साले की नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अभियुक्त पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी डाला है।
मामला बिसौली थाना क्षेत्र के एक गांव का है। यहां रहने वाले एक व्यक्ति की बेटी की उम्र 16 साल की है। उसने थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसकी बहन के बच्चा होने वाला था। इस कारण उसकी बहन व बहनोई 25 मार्च 2022 को अस्पताल चले गए थे। घर पर उसकी बेटी व बहनोई का विवाहित भाई अंशू घर पर थे। आरोप था कि रात डेढ़ बजे के करीब अंशू ने उसकी बेटी को दबोच लिया और उसका मुंह दबाकर दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी। सुबह पीड़िता ने अपने परिवार वालों को इसकी जानकारी दी। तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज करके पुलिस ने विवेचना की और आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अमोल जौहरी के तर्क व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने अंशू को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर एक लाख का जुर्माना भी डाला है। जुर्माना न देने की दशा में उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियुक्त फिलहाल जेल में है।
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अभियुक्त ने कोर्ट में दिया यह बयान
- अभियुक्त अंशू ने कोर्ट में बयान दिया कि नाबालिग बेटी का बाप उससे 40 हजार रुपये मांगकर ले गया था। पैसा मांगने पर उसने उसे गालियां दीं। अंशू के मुताबिक वह पल्लेदारी करके घर लौट रहा था, तब उसने ग्रामीण की बेटी को किसी लड़के के साथ देखा था। पिता से शिकायत करने को कहा तो लड़की ने उस पर झूठा मुकदमा लिखा दिया। लड़की के पिता ने भी उसे जान से मारने की धमकी दी थी।