बदायूं। धोखाधड़ी और मारपीट के आरोप में कोर्ट ने पूर्व पालिकाध्यक्ष दीपमाला गोयल और उनके पुत्र अमन गोयल समेत दो अन्य लोगों को तलब किया है। इन सभी को नौ सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है।
शहर निवासी शंशाक गुप्ता ने पूर्व पालिकाध्यक्ष दीपमाला व उनके पुत्र अमन गोयल समेत कुछ लोगों के खिलाफ 156 (3) के तहत 17 फरवरी-2023 को सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था। शशांक का कहना था कि 2022 में उसने नगर पालिका से अनुमति लेकर विज्ञापन के काम के लिए शहर में तीन एलईडी स्क्रीन व करीब 50 ग्लोसाइन बोर्ड का काम शुरू किया था, जिसका वह सालाना नगर पालिका को टैक्स भी देता आ रहा है। वर्ष 2021 से 2023 तक पूर्व अध्यक्ष दीपमाला गोयल के कार्यकाल के दौरान उनके कहने पर उसने नगर पालिका तथा पालिकाध्यक्ष के सरकारी व राजनीतिक होर्डिंग्स पूरे शहर तथा शहर की सीमाओं पर लगाए थे। पूर्व पालिकाध्यक्ष ने उनका भुगतान बाद में करने का आश्वासन दिया था। इसका लगभग 11 लाख 39 हजार रुपये बकाया रह गया था।
-------
आरोपः पालिकाध्यक्ष के पुत्र ने रेस्टोरेंट पर बुलाकर पीटा
बदायूं। शशांक का कहना था कि जब उसने तकादे के लिए दीपमाला गोयल से संपर्क किया तो वह टालती रहीं। ज्यादा कहने पर पूर्व पालिकाध्यक्ष के पुत्र अमन गोयल ने उसे फोन पर धमकी दी। आरोप है कि उसके बाद उसे सिग्लर स्कूल के पास स्थित एक रेस्टोरेंट पर बुलाकर मारपीट की गई। इसकी तहरीर उसने जुलाई में थाने में दी थी लेकिन पूर्व पालिकाध्यक्ष के राजनीतिक प्रभाव के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। शशांक का कहना है कि इसके बाद अमन गोयल, रजत गुप्ता व संजय पाठक दो पुलिस कर्मियों के साथ उसकी प्रिंटिंग प्रेस पर आए तथा उसके न मिलने पर स्टाफ के साथ गाली गलौज की। आरोप है कि सभी आरोपी उसे रोजाना जान से मारने की धमकी देते हैं।
----------
इन धाराओं के तहत किया गया तलब
बदायूं। सीजेएम कोर्ट से पूर्व पालिकाध्यक्ष दीपमाला गोयल को भारतीय दंड संहिता की धारा 417 व 406, उनके पुत्र अमन गोयल को धारा 417, 406, 323, 504 व 506 तथा रजत गुप्ता व संजय पाठक को धारा 323, 504 व 506 के तहत न्यायिक विचारण के लिए तलब किया गया है, साथ ही उन्हें नौ सितंबर को कोर्ट में हाजिर होने का आदेश दिया गया है।