पूर्व पालिकाध्यक्ष दीपमाला गोयल व उनके बेटे अमन समेत चार के खिलाफ कोर्ट ने जारी किए गैरजमानती वारंट
होर्डिंग्स को लेकर हुआ था दो पक्षों में विवाद, एक पक्ष ने लगाया था मारपीट और धमकी देने का आरोप
कोर्ट ने तय की सात जुलाई की तारीख
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बदायूं। कभी शहर में हुआ होर्डिंग्स का विवाद एक बार फिर कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोर्ट ने पूर्व नगरपालिकाध्यक्ष दीपमाला गोयल व उनके बेटे अमन गोयल समेत चार लोगों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। सभी को सात जुलाई तक कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है।
पिछले साल शहर में होर्डिंग्स को लेकर दो पक्षों में काफी विवाद हुआ था और मामला पुलिस तक भी पहुंच गया था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए थे। इसमें एक पक्ष पूर्व नगर पालिकाध्यक्ष दीपमाला गोयल के बेटे अमन गोयल तथा दूसरा पक्ष मालगोदाम रोड निवासी शशांक गुप्ता का था।
बताया जाता है है कि जब दीपमाला गोयल पालिकाध्यक्ष थीं तो उनके बेटे अमन गोयल ने शहर में लगने वाले सारे होर्डिंग्स का काम अपने कब्जे में कर रखा था, जिसमें कई लोग पार्टनर भी थे। दीपमाला गोयल के हारने के बाद होर्डिंग्स के काम पर कब्जे को लेकर दो गुट बन गए थे।
बताया जाता है कि इनमें एक पक्ष के शशांक गुप्ता ने दीपमाला गोयल के पालिकाध्यक्ष रहते हुए होर्डिंग्स और प्रचार का काम किया था। चुनाव में भी उन्होंने काम किया, जिसमें उनके लाखों रुपये खर्च हुए थे। मंशा ये थी कि दीपमाला गोयल के चुनाव जीतने के बाद लाखों को करोड़ों में बदल लिया जाएगा लेकिन हो उल्टा गया। दीपमाला गोयल चुनाव हार गईं, जिसके बाद शशांक गुप्ता ने अपने पैसे का तकादा अमन गोयल से शुरू कर दिया। आरोप है कि अमन गोयल लगातार न-नुकर करते रहे।
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आरोप- रुपये मांगने पर दी धमकी, बंधक बनाकर पीटा
बदायूं। बताते हैं कि पालिकाध्यक्ष चुनाव हारने के बाद जब शशांक गुप्ता ने अमन गोयल से पैसे मांगे तो अमन ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। केवल इतना ही नहीं उन्हें बंधक बनाकर पीटा तथा पुलिस से भी धमकी दिलाई। उस समय ये प्रकरण मीडिया की सुर्खियों में भी रहा था। शशांक ने इसकी शिकायत पुलिस से की तो उनकी नहीं सुनी गई। इसके बाद उन्होंने कोर्ट की शरण ली जिसमें दीपमाला गोयल, अमन गोयल समेत संजय पाठक व रजत गुप्ता के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। कोर्ट ने आरोपितों को तलब किया लेकिन वे उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद कोर्ट ने इसे अवमानना मानते हुए सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।
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पिछले साल भी कोर्ट ने किया था तलब
बदायूं। इस मामले में कोर्ट ने दीपमाला गोयल, अमन गोयल, संजय पाठक व रजत गुप्ता को पिछले साल भी कोर्ट में तलब किया था। सभी को नौ सितंबर-2024 को कोर्ट में पेश होने के भी आदेश दिए गए थे। तब शशांक गुप्ता ने 17 फरवरी 2023 को सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया था।
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