बंदर से बचने को 'भेड़िये' से मांगी थी मदद...'भेड़िये' ने नोचकर मार डाला, अब मिली फांसी
बदायूं। सात साल की उस मासूम को नहीं पता था कि बंदर से बचने को वह जिससे मदद मांग रही है, वही वहशी 'भेड़िया' बनकर उसे नोच खसोटकर मार डालेगा। इंसान रूपी वह भेड़िया उस मासूम को खंडहर में ले गया और उससे दरिंदगी की इंतहा पार कर दी। मासूम किसी को बता न दे तो वहशी दरिंदे ने ईंट से सिर कुचलकर उसकी हत्या कर दी। अदालत ने अब दुष्कर्म और हत्या के इस आरोपित को फांसी की सजा सुनाई है।
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ये था मामला
बदायूं। पिछले साल 18 अक्तूबर को बिल्सी में रहने वाले एक व्यक्ति की सात साल की बेटी दोपहर के समय घर से बाहर गई थी लेकिन शाम तक वह घर नहीं लौटी। सूचना पर पुलिस भी बच्ची की खोज में लग गई तो रात को करीब नौ बजे बच्ची की लाश सिटी हार्टमैन स्कूल के बराबर एक खंडहर में मिली। बच्ची का सिर कुचला हुआ था तथा देखने से ही उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि हो रही थी।
मामला संवेदनशील होने के कारण पुलिस आरोपित की खोज में जुट गई और साक्ष्यों के आधार पर बिल्सी के वार्ड संख्या चार निवासी जानेआलम उर्फ जैना को पकड़ लिया। पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली भी लग गई थी। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल भी कर लिया था। तब से मामला कोर्ट में चल रहा था।
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रास्ते में था बंदर, तो बचाने को मांगी भी मदद
बदायूं। पुलिस ने जब मामले की जांच की तो तमाम सीसीटीवी खंगाले गए। इससे पता चला कि मासूम जब घर लौट रही थी तो रास्ते में उसे बंदर दिख गया था, जिससे वह डर गई थी। उसी दौरान जैना उधर से निकल रहा था, जिसे देखकर मासूम ने उससे बंदर से बचाने को मदद मांगी थी। पर, उस बच्ची को नहीं मालूम था कि जिससे वह बचने को मदद मांग रही है, वही भेड़िया बनकर उसे नोच खाएगा।
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वहशीपन इतना कि चादर में लपेटकर रख दी थी लाश
बदायूं। मासूम से दरिंदगी करने के बाद जानेआलम ने उसकी लाश को खंडहरनुमा मकान में रखे बेड पर पड़ी चादर में लपेट दिया और दीवार में बनी अलमारी में रखकर उसकी किवाड़ लगा दी थी। पुलिस ने जब खंडहर की जांच की तो इसी अलमारी से मासूम की लाश निकली थी।
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पांच महीने में ही सुना दिया सजा-ए-मौत का फैसला
बदायूं। पांच महीने से यह मामला स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव की अदालत में चल रहा था। बुधवार को अदालत ने आरोपित जैना को मृत्युदंड की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अपहरण, दुष्कर्म व हत्या के दोषी को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, जब तक उसकी मौत न हो जाए।
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पीड़िता की पहचान उजागर करने वाल यू-ट्यूबर पर भी दर्ज होगा मुकदमा
बदायूं। जिस दिन बच्ची की लाश मिली थी उसी रात को बिल्सी के मोहल्ला संख्या दो निवासी यू-ट्यूबर शिवा पाराशर ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर पीड़िता की पहचान उजागर कर दी थी। यू-ट्यूबर ने बच्ची के माता पिता के नाम के साथ उनकी वीडियो बाइट भी चलाई थी। इस पर अदालत ने निर्णय की एक प्रति एसएसपी को भेजते हुंए उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने को कहा है।