एनडीपीएस एक्ट में एक को 10 साल की कैद, एक लाख का जुर्माना

एनडीपीएस एक्ट में एक को 10 साल की कैद, एक लाख का जुर्माना

बदायूं। लॉकडाउन के दौरान कस्बा उझानी में युवक से नशीला डायजापाम पाउडर बरामद होने के मामले में स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट नवनीत कुमार भारती ने नामजद युवक को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिम पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी डाला गया है। 

विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस अतुल कुमार सिंह के मुताबिक लॉकडाउन के समय में 12 जुलाई 2020 को एसआई शिवेंद्र सिंह पुलिस पार्टी के साथ कोविड महामारी के दौरान सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करने के लिए क्षेत्र में मौजूद थे। जब पुलिस पार्टी अढौली रेलवे फाटक के पास पहुंची तो गौशाला की तरफ से रेलवे लाइन के किनारे किनारे एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। वह व्यक्ति पुलिस वालों को देख वापस भागने लगा। शक होने पर पुलिस ने उसको रोका और नाम पता पूछते हुए भागने कारण पूछा तो  उसने अपना नाम गोविंद उर्फ गोविंदा पुत्र राम खिलाड़ी निवासी मोहल्ला भदवारगंज कस्बा व थाना उझानी बताया और बताया कि उसके पास 520 ग्राम नशीला पाउडर डाइजापाम है। जिसको बेचने के लिए जा रहा था। पुलिस ने रिपोर्ट लिखकर विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियुक्त गोविंद उर्फ गोविंदा को पूरे केस की सुनवाई के दौरान जमानत नहीं मिल सकी। स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अवैध नशीला पाउडर डाइजापाम रखने के जुर्म में गोविंद उर्फ गोविंदा को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर एक लाख का जुर्माना भी डाला है। 


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  • user by संजीव

    इसे भी ईंट से खींचकर मारो जान से

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  • user by Mala

    Good reporting

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  • user by सुधाकर सिंह नोएडा

    रिपोर्टिंग ये होती है। जिन पर रिपोर्ट लिखी उनके नाम तक नहीं दिए। जरूरी नहीं कि महिला ही पीड़ित हो। कभी कभी लड़का पक्ष भी सही होता है। इसका ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है। आखिर लड़के पक्ष की भी इज्जत होती है। शाबाश सबकी बात न्यूज

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