एनडीपीएस के मामले में किशोर को बतौर सजा मिला 15 दिन सफाई करने का काम

एनडीपीएस के मामले में किशोर को बतौर सजा मिला 15 दिन सफाई करने का काम

बदायूं। एनडीपीएस के मामले में दोषी पाए गए एक किशोर को बतौर सजा सफाई करने का काम मिला है। किशोर को एक पखवाड़े तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर सफाई का काम करना होगा। 

थाना विनावर क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोर को साल 2023 में एनडीपीएस के मामले में दोषी पाया गया। सोमवार को किशोर न्याय बोर्ड की प्रधान मजिस्ट्रेट रोहिणी उपाध्याय, सदस्य प्रमिला गुप्ता व अरविंद गुप्ता की न्यायिक पीठ ने किशोर को 15 दिन सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा केंद्र पर स्वच्छता में योगदान देने की सेवा करने का आदेश दिया। इसके साथ ही उसे भविष्य में अच्छे कार्य करने की नसीहत भी दी। किशोर की आयु घटना के समय 16 वर्ष चार माह व 15 दिन थी। 


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