साल 2014 में भाजपा के टिकट से लड़ा था लोकसभा चुनाव
बदायूं। आचार संहिता उल्लंघन के 11 साल पुराने मामले में एमएलसी बागीश पाठक को सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट से दोषमुक्त कर दिया है। एमएलसी तथा उनके समर्थकों पर यह मामला साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था।
एमएलसी बागीश पाठक साल 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के टिकट से प्रत्याशी थे। उस दौरान उन समेत कुछ समर्थकों पर आचार संहिता के उल्लंघन का
मामला दर्ज किया गया था। विभिन्न साक्ष्यों तथा गवाहों के बयानों के आधार पर शनिवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन कोर्ट से एमएलसी को दोषमुक्त करार दिया गया। फैसला आने के बाद उनके समर्थकों में हर्ष की लहर दौड़ गई और उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया गया।
इस मौके पर एमएलसी बागीश पाठक ने आरोप लगाते हुए कहा कि सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अपने भाई धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए फर्जी मुकदमों, बूथ कैप्चरिंग समेत तमाम अनैतिक कार्यों को अंजाम दिया, लेकिन आज का निर्णय सपा के मुंह पर करारा तमाचा है कि अंत में जीत सच्चाई की ही होती है।
इस मौके पर भाजपा नेता शारदेंदु पाठक विजय शर्मा, शैलेंद्र मोहन शर्मा, मनोज कृष्ण गुप्ता, अमित मिश्रा, राघवेंद्र यादव आदि मौजूद रहे।
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by संजीव
इसे भी ईंट से खींचकर मारो जान से
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by Mala
Good reporting
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by सुधाकर सिंह नोएडा
रिपोर्टिंग ये होती है। जिन पर रिपोर्ट लिखी उनके नाम तक नहीं दिए। जरूरी नहीं कि महिला ही पीड़ित हो। कभी कभी लड़का पक्ष भी सही होता है। इसका ध्यान रखना बहुत अच्छी बात है। आखिर लड़के पक्ष की भी इज्जत होती है। शाबाश सबकी बात न्यूज
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