लूट व जानलेवा हमले में दो सगे भाइयों सहित दस लोगों को 10-10 साल की सजा

लूट व जानलेवा हमले में दो सगे भाइयों सहित दस लोगों को 10-10 साल की सजा

स्पेशल जज डकैती कोर्ट योगेश कुमार ने 23 साल पुराने मामले में सुनाया फैसला

कोर्ट ने सभी मुजरिमों पर 2.32 लाख रुपये का जुर्माना भी डाला

बदायूं। लूट और जानलेवा हमले के 23 साल पुराने मामले में एडीजे पंचम/स्पेशल जज डकैती योगेश कुमार ने नामजद 10 आरोपियों को मुजरिम ठहराते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 2.32 लाख रुपये का जुर्माना भी डाला है।

विशेष लोक अभियोजक अतुल कुमार सिंह व पशुपतिनाथ श्रीवास्तव के मुताबिक थाना जरीफनगर क्षेत्र के गांव आदमपुर निवासी डंबर सिंह पुत्र बहोरी सिंह ने सात जून 2001 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक उसके गांव के रामनिवास आदि ने पूर्व में उसके भतीजे की हत्या कर दी थी, जिसका मुकदमा चल रहा था। इस मुकदमे के रंजिश के चलते रामनिवास, प्रकाश, तिलक सिंह, काली, आरामसिंह, महेश, ओमपाल पुत्रगण अनोखे, जुगल किशोर, भूरा, राजाराम, सतीश और श्रीपाल ने सात जून को उसके घर में घुसकर बंदूक और तमंचों से फायरिंग की और लूटपाट की थी। आरोपियों की फायरिंग से वादी के परिजन अजब सिंह, तेज सिंह, दिनेश और भतीजे रामदास गंभीर रूप से घायल हो गये। पुलिस ने सभी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। 

मुकदमे के दौरान रामनिवास की मृत्यु हो गई और भूरा पुत्र मिही लाल के फरार होने की वजह से उसकी पत्रावली अलग कर दी गई। स्पेशल जज डकैती योगेश कुमार ने अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद प्रकाश, तिलक सिंह, काली, आराम सिंह, जुगल किशोर, राजाराम, सतीश, श्रीपाल और महेश, ओमपाल पुत्रगण अनोखे को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर 2.32 लाख रुपये का अर्थदंड भी डाला है।


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  • user by Kirti Singh

    Ye bijli vibhag wale asli chor hain

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  • user by Rizwan

    in logo ko lootne ke alawa aur koi kaam nhi hai

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  • user by Ramesh Sisodiya

    ये लोग अपने आप को जिले का dm समझते हैं सही से बात भी नहीं करते

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