आठ साल बाद...उमेश जनरल स्टोर के मालिक की पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद

आठ साल बाद...उमेश जनरल स्टोर के मालिक की पत्नी की हत्या करने वाले को उम्रकैद

दो दोस्तों को भी सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा, साल 2018 का है मामला

14 अक्तूबर-2018 को दुकान में काम करने वाले नौकर ने ही कर दी थी महिला की हत्या

दो दोस्तों के पास छिपा दिए थे 20 लाख

सबकी बात न्यूज

बदायूं। साल 2018 में शहर के प्रमुख व्यापारी उमेश जनरल स्टोर के मालिक उमेश रस्तोगी की पत्नी अरुणा रस्तोगी की हत्या करने वाले उनके ही नौकर शिवम समेत उसके दो दोस्तों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। सोनू ने महिला की हत्या करने के बाद इन्हीं दोस्तों के पास लूटी हुई रकम रखवाई थी। 


ये था मामला

बदायूं। शहर की विवेक विहार कॉलोनी में व्यापारी उमेश रस्तोगी का घर है। 14 अक्तूबर-2018 को उनकी पत्नी अरुणा रस्तोगी घर में लहूलुहान स्थिति में मिली थीं। बरेली ले जाते समय उनकी मौत हो गई थी। सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने 24 घंटे





में ही वारदात का पर्दाफाश कर दिया था। दरअसल, अरुणा की हत्या उनकी दुकान में ही काम करने वाले नौकर शिवम ने 20 लाख रुपये के लालच में कर दी थी। शिवम को पता था कि घर में रुपये रखे हैं। ऐसे में वह शाम को दुकान से घर गया और अरुणा रस्तोगी को चाकू मारकर घर में रखी 20 लाख की नगदी लेकर भाग गया।यह रकम शिवम ने खेड़ा बुजुर्ग में रहने वाले अपने दोस्तों सोनू और दिलीप के पास रखवा दिए थे। बताया जाता है कि खून से सने कपड़े भी शिवम ने छिपा दिए और साफ कपड़े पहनकर फिर से दुकान चला गया था। 

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आठ साल बाद हुई सजा

बदायूं। बुधवार को विशेष न्यायाधीश, दस्यु प्रभावित क्षेत्र की अदालत में फैसला सुनाया गया, जिसमें शिवम, सोनू और दिलीप को उम्रकैद की सजा सुनाई। तीनों आरोपित खेड़ा बुजुर्ग के ही रहने वाले हैं। पुलिस ने इस मामले को ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित किया था। सभी आरोपितों पर जुर्माना भी लगाया गया है। 



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