चरस रखकर ले जा रहा था, अब भुगतनी होगी पांच साल की कैद

चरस रखकर ले जा रहा था, अब भुगतनी होगी पांच साल की कैद

बदायूं। सदर कोतवाली क्षेत्र में साढ़े पांच साल पहले बरेली मार्ग पर अनेजा स्मृति द्वारा के पास एक आरोपी से नाजायज चरस बरामद होने के मामले में स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट नवनीत कुमार भारती ने पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मुजरिम पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला गया है।

विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस एक्ट अतुल कुमार सिंह के मुताबिक वादी उपनिरीक्षक वृक्षपाल सिंह छह सितंबर 2018 को पुलिस पार्टी के साथ बदायूं-बरेली मार्ग पर अनेजा स्मृति द्वार के पास पहुंचे तो सड़क किनारे एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। वह व्यक्ति पुलिस वालों को देखकर सकपकाकर तेज कदमों से नवादा की तरफ चलने लगा। शक होने पर पुलिस ने उस व्यक्ति को रोका और नाम पता पूछते हुए भागने कारण पूछा तो तो उसने अपना नाम अनवर उर्फ लल्ला कुरैशी पुत्र नियामत उल्ला कुरैशी निवासी मोहल्ला शहवाजपुर थाना कोतवाली बताया। उसने पुलिस को बताया कि उसके पास नाजायज चरस और एक तमंचा है। इस कारण डरकर भाग रहा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष न्यायाधीश नवनीत कुमार भारती ने अभियोजन एवं बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद नामजद अनवर को नाजायज चरस रखने के जुर्म में पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 15 हजार रुपये का अर्थदंड डाला है।

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  • user by Anonymous

    भाजपा जनता को पागल समझ रही है। अगले चुनाव में मिलेगा इसका खामियाजा

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    Ye bjp ke neta hi hogi ji ki lutiya dubayenge

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    Highway per I riksha Ban hona chahie inhone bahut udham macha Rakha Hai

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