दूध-पनीर लेना है या छेना...इन दुकानदारों से 'बचकर' रहना
SAB KI BAAT
Apr 08 2024
1860
बदायूं। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के सहायुक्त खाद्य द्वितीय सीएल यादव ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत खाद्य पदार्थो के नमूने लेकर जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजे गए थे। जांच के पश्चात खाद्य पदार्थो में मिलावट की पुष्टि खाद्य विश्लेषक द्वारा की गयी। इन मिलावट खोरों पर मार्च 2024 व अप्रैल 2024 में 21 वादों में 15,55,000 (पन्द्रह लाख पचपन हजार रुपये) का जुर्माना डाला गया है। उन्होंने बताया कि जुर्माना समय से न जमा करने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जायेगी। आप भी देखें इन मिलावट खोरों तथा बिना लाइसेंस काम करने वालों की सूची।

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ये भी हैं मिलावट खोर-

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