
बदायूं। आठ साल के बच्चे को बहलाकर ले जाने के बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर कुकर्म करने वाले आरोपित को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर एक लाख तीन हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
मूसाझाग क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 10 जून 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसका आठ साल का बेटा आठ जून को गांव के मुनेंद्र की परचूनी की दुकान पर टॉफी लेने गया था। इसी दौरान दुकानदार ने बच्चे को दुकान के भीतर बुला लिया। जब बच्चा अंदर गया तो मुनेंद्र भी वहां आ गया। उसने बच्चे को दबोच लिया। बच्चे ने जब चीखने की कोशिश की तो आरोपित मुनेंद्र ने उसकेे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उससे कुकर्म किया।
आरोप था कि मुनेंद्र ने बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर किसी को न बताने की धमकी भी दी। अगले दिन बच्चे ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी तो पिता ने मुनेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने प्रभावी पैरवी की, जिसके बाद कोर्ट ने मुनेंद्र को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर एक लाख तीन हजार का जुर्माना भी डाला जो पीड़ित को देय होगा।
Leave a Reply
Cancel Replyमुख्य समाचार
VOTE FOR CHAMPION
Recent News
Get Latest News
Subscribe to our newsletter to get the latest news and exclusive updates.
Top Categories
-
अपराध/ घटनाक्रम
596
-
बदायूं समाचार
299
-
गतिविधियां
263
-
आसपास समाचार
117
Recent Comment
-
by Sunil kumar
Bdn ke neta harami hain
-
by अनिकेत साहू
पूरा बदायूं का मीडिया इस मामले में चुप्पी साधे बैठा है। अरे बेगैरत पत्रकारों दारू खरीदकर पी लो। मुफ्त की लेकर ज्योति बाबू के खिलाफ लिख भी न पा रए तो डूब जाओ चुलू भर पानी में। अमर उजाला दैनिक जागरण और हिंदुस्तान के रिपोर्टर बिकाऊ है। दारू के एक quater में बिक जाते है। पोर्टल वाले वैसे तो हगने मूतने की खबर तक चला देते है, लेकीन यहां किसी की हिम्मत नहीं हो रहे। साले बिकाऊ पत्रकार।
-
by संजीव कुमार
भाजपा में ऐसे ही भरे हैं।