
बदायूं। आठ साल के बच्चे को बहलाकर ले जाने के बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूंसकर कुकर्म करने वाले आरोपित को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर एक लाख तीन हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
मूसाझाग क्षेत्र के एक गांव में रहने वाले व्यक्ति ने 10 जून 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उसका आठ साल का बेटा आठ जून को गांव के मुनेंद्र की परचूनी की दुकान पर टॉफी लेने गया था। इसी दौरान दुकानदार ने बच्चे को दुकान के भीतर बुला लिया। जब बच्चा अंदर गया तो मुनेंद्र भी वहां आ गया। उसने बच्चे को दबोच लिया। बच्चे ने जब चीखने की कोशिश की तो आरोपित मुनेंद्र ने उसकेे मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और उससे कुकर्म किया।
आरोप था कि मुनेंद्र ने बच्चे की गर्दन पर चाकू रखकर किसी को न बताने की धमकी भी दी। अगले दिन बच्चे ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी तो पिता ने मुनेंद्र के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने जांच की और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने प्रभावी पैरवी की, जिसके बाद कोर्ट ने मुनेंद्र को शनिवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने उस पर एक लाख तीन हजार का जुर्माना भी डाला जो पीड़ित को देय होगा।
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