बदायूं। करीब पांच साल पहले जानलेवा हमले के मामले में स्पेशल जज आवश्यक वस्तु अधिनियम रिंकू जिंदल ने नामजद आरोपी को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने मुजरिम पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्रा के अनुसार, थाना बिसौली क्षेत्र के गांव कमालपुर निवासी रामकिशोर ने 16 अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार 15 अगस्त 2019 की रात्रि आठ बजे वह अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठा था। तभी उसके गांव का श्याम सिंह उर्फ श्यामा उसके पास आया और शराब पीने के लिए रुपये मांगने लगा। उसने श्याम सिंह को रुपए देने से मना किया। इसी बात से नाराज होकर श्याम सिंह ने अपने तमंचे से रामकिशोर के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसमें वह बाल-बाल बच गया।
लोगों के एकत्र हो जाने के बाद श्याम सिंह भाग गया। पुलिस ने श्याम सिंह और श्यामा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। स्पेशल जज रिंकू जिंदल ने अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुधीर कुमार मिश्रा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों को सुना। कोर्ट ने नामजद आरोपी श्याम सिंह को जानलेवा हमले में दोषी ठहराते हुए सात साल की सजा सुनाई है, साथ ही मुजरिम पर 12 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।
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