बदायूं। बिना तलाक दिए कथित रूप से दूसरी शादी करने के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सांसद संघमित्रा को कोई राहत नहीं दी है। बता दें कि निचली अदालत ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। इससे पहले उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य की याचिका भी खारिज की जा चुकी है।
बताया जाता है कि संघमित्रा की याचिका पर कोर्ट ने कहा है कि उनको तलब करने का आदेश पारित कर निचली अदालत ने कोई गलती नहीं की है। कोर्ट ने परिवाद की कार्रवाई को निरस्त करने की मांग वाली याचिका को खारिज करने के बाद सांसद को झटका लगा है।
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ये है मामला
बदायूं। खुद को सांसद संघमित्रा मौर्य का पति बताने वाले दीपक कुमार स्वर्णकार ने कोर्ट में संघमित्रा मौर्य, उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य समेत पांच लोगों के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। आरोप है कि दीपक और संघमित्रा साल 2016 से लिव इन में रह रहे थे। संघमित्रा और उनके पिता ने दीपक को बताया था कि संघमित्रा का पहले विवाह से तलाक हो गया है। इसके बाद तीन जनवरी को संघमित्रा मौर्य के जन्मदिन वाले दिन दीपक ने उनके घर पर विवाह कर लिया। (नीचे और पढ़ें) -
दीपक का आरोप था कि इसके बाद में जब उसे संघमित्रा के तलाक न होने की बात का पता चला तो विवाह की बात सार्वजनिक न होने पाए, इसलिए उस पर जानलेवा हमले भी कराए गए। (नीचे और पढ़ें) -
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परिवाद को दी थी चुनौती
बदायूं। इस परिवाद को चुनौती देते हुए संघमित्रा की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि परिवादी के आरोपों में काफी विरोधाभास है, जिन पर ध्यान देते हुए निचली अदालत ने उन्हें तलब किया है लेकिन हाईकोर्ट ने इन दलीलों को अस्वीकार कर दिया।
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